Friday, September 20, 2024

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शाजापुर में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव: धारा 144 लागू, सुरक्षा में बढ़ोतरी

section 144: शाजापुर, मध्य प्रदेश: शाजापुर जनपद में हुए एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद, सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हुए स्थानीय प्रशासन ने कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। सोमवार रात को हुई इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।

घटना का विवरण: सोमवार रात करीब 8.30 बजे, सात-आठ लोगों ने नाग-नागिन रोड पर एक मस्जिद के पास लोगों के एक समूह को रोका, जब वे जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है और स्थानीय प्रशासन ने इसके परीक्षण के लिए प्राथमिकता दी है।

धारा 144 लागू: शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि तीन क्षेत्रों – मगरिया, काछीवाड़ा, और लालपुरा में तत्काल प्रभाव से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका मकसद शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रशासनिक कदम: शाजापुर कलेक्टर ने बताया कि स्थिति वर्तमान में शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस ने 24 पहचाने गए लोगों और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सुरक्षा में बढ़ोतरी: घटना के बाद उज्जैन के संभागायुक्त संजय गोयल और पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं, जो सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत करने का कारगर तरीके से काम कर रहे हैं।

निष्कर्ष: धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद, स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से सुरक्षा के उपायों में बढ़ोतरी की है और धारा 144 लागू करके स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। प्रशासनिक कदमों के साथ-साथ, न्यायिक कार्रवाई की भी जा रही है ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो सके और सामाजिक सद्भाव बना रहे।

section 144:

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