Thursday, September 19, 2024

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को निषेधाज्ञा: अनाधिकृत सभाओं, जुलूसों और शराब पर प्रतिबंध

Noida: नए साल के इस उत्सवी समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ रहे गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए शनिवार को पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस अवधि के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा को रोका जा सकेगा।

रविवार और सोमवार के लिए भी निषेध: इस निषेधाज्ञा के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रविवार और सोमवार को अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं, और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक दृष्टि से उचित है ताकि इस उत्सव के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Noida: ड्रोन का प्रतिबंध: निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी। यह कदम सुरक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

पुलिस की रणनीति: पुलिस ने जारी किए गए आदेश में कहा है, “उत्सव नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन उत्सवों के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।” उन्होंने यह भी जताया कि उचित व्यवस्था और उपायों की जरूरत है ताकि किसी भी अनापत्ति को रोका जा सके।

Noida: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी की भूमिका: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोकने का आदान-प्रदान किया है। उन्होंने कहा, “असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है… जिसे सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।”

सारांश: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिनों में लागू होने वाले निषेधाज्ञा से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। यह उपाय समर्पितता और सभी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में है ताकि समृद्धि और सद्भाव से भरा नया साल स्वागत किया जा सके।

नोएडा: नए साल के इस उत्सवी समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ रहे गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए शनिवार को पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस अवधि के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा को रोका जा सकेगा।

रविवार और सोमवार के लिए भी निषेध: इस निषेधाज्ञा के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रविवार और सोमवार को अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं, और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक दृष्टि से उचित है ताकि इस उत्सव के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ड्रोन का प्रतिबंध: निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी। यह कदम सुरक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

पुलिस की रणनीति: पुलिस ने जारी किए गए आदेश में कहा है, “उत्सव नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन उत्सवों के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।” उन्होंने यह भी जताया कि उचित व्यवस्था और उपायों की जरूरत है ताकि किसी भी अनापत्ति को रोका जा सके।

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी की भूमिका: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोकने का आदान-प्रदान किया है। उन्होंने कहा, “असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है… जिसे सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।”

सारांश: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिनों में लागू होने वाले निषेधाज्ञा से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। यह उपाय समर्पितता और सभी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में है ताकि समृद्धि और सद्भाव से भरा नया साल स्वागत किया जा सके।

Noida:

यहां पढ़ें: रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत को नए साल का संदेश: रणनीतिक साझेदारी में गतिशीलता की बढ़ती गहराई

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