Article 370: आज, 11 दिसंबर 2023, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सुनाया है, जिससे भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह फैसला पंच सदस्यीय संविधान पीठ ने किया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।
Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत के सिद्धांतों में शामिल है और इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देने का भी सुनिश्चित किया है, कहते हुए कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और यहां का कोई अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है।
इस ऐतिहासिक फैसले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
1. संघ का सामान्य सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत के सिद्धांतों में शामिल हैं और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो देशभर में समझा जा रहा है।
2. अनुच्छेद 370 का समाप्ति: फैसले में आर्टिकल 370 को हटाने की अनुमति है, जिससे जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के साथ समृद्धि और एकीकरण का अवसर मिलेगा।
3. संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को संविधानिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है और उन्हें राहत दी है कि वे जम्मू-कश्मीर के साथ विभिन्न पहलुओं में कदम उठा सकते हैं।
4. राज्य की सीमा का बहाली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सीमा को जल्दी से जल्दी बहाल करने का निर्देश दिया है, जिससे जम्मू-कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों के साथ सही रूप से एकीकृत हो सकता है।
5. चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिससे राज्य को नए नेतृत्व का अवसर मिलेगा।
समाप्तित: इस ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के साथ समृद्धि और एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह नया अध्याय देश के एकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।*
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